रेस्टोरेंट के बजाय स्विगी, जोमैटो जैसे डिलीवरी एप वसूलेंगे GST, लेकिन कीमत पर नहीं पड़ेगा असर

punjabkesari.in Saturday, Sep 18, 2021 - 06:03 AM (IST)

नई दिल्लीः जीएसटी परिषद की लखनऊ में शुक्रवार को बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए, इनमें एक फैसला था रेस्टुरेंट की जगह फूड डिलीवर एप स्विगी और जोमैटो की तरफ से जीएसटी वसूला जाना। यानी, रेस्टोरेंट्स, जहां से ऑर्डर लिया जाएगा, उसकी बजाय जोमैटो और स्विगी जैसे एप कंज्यूमर से 5 फीसदी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) वसूलेंगे। 

खाने के ऑर्डर पर नहीं होगा असर 
वर्तमान में ये एप जीएसटी रिकॉर्ड्स में टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के तौर पर है। लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव तरूण बजाज ने स्पष्ट किया कि नए कर का एलान नहीं किया गया है और जीएसटी कलेक्शन प्वाइंट को सिर्फ ट्रांसफर किया गया है।

इसके साथ ही, जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया है। 

कोविड दवाओं पर रियायती दरों की समय-सीमा बढ़ाई 
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। 12 जून को निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 दवाओं और उससे जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दरों में रियायत देने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने कहा था कि 18 कोविड से संबंधित आपूर्ति पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। 

जानिए कौन सी चीजें हुई सस्ती? 
1. कोरोना से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिंसबर 2021 तक जारी रहेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई थी। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदगी GST को जारी रखने का फैसला किया गया है। GST दरों में यह कटौती दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी।
2. बायोडीज़ल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।
3.आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम पर भी GST बढ़ गई है।

इन पर भी टैक्स घटाया
हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5% है।
पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया है।
इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया है।
कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया है।


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Content Writer

Pardeep

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