तेल, दूरसंचार कम्पनियों ने किया 3,524 करोड़ रुपए के टी.डी.एस. का घपला

punjabkesari.in Friday, Mar 06, 2020 - 10:31 AM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख तेल कम्पनी और एक दूरसंचार कम्पनी के सर्वे के दौरान 3,524 करोड़ रुपए की टी.डी.एस. गड़बड़ी का पता लगाया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने गत दिवस यह जानकारी दी। सी.बी.डी.टी. ने इन घटनाओं को बड़ी सफलता बताया। उसने कहा कि तेल कम्पनी के मामले में स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) नहीं होने पर 3,200 करोड़ रुपए के घपले का पता चला है। वहीं दूरसंचार कम्पनी के मामले में 324 करोड़ रुपए की टी.डी.एस. भुगतान नहीं होने का पता चला है। 

आयकर कानून की धारा 194जे के तहत टी.डी.एस. की अल्प कटौती का मामला बनता है। इसके तहत कई सालों के दौरान प्रतिष्ठानों और उच्च प्रौद्योगिकी की तेल रिफाइनरियों के रख-रखाव और तकनीकी सेवाओं की फीस के भुगतान, एल.एन.जी. परिवहन और पुन:गैसीकरण के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के लिए भुगतान के मामले में टी.डी.एस. की कम कटौती की गई। वहीं उत्पादों की खरीद और सेवाओं सहित सकल अनुबंध में 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. काटा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कम्पनी से इसमें चूक हुई। 

2 प्रमुख अस्पतालों में भी टी.डी.एस. भुगतान में खामी का पता चला
सी.बी.डी.टी. ने कहा कि जांच-पड़ताल के दौरान राजधानी के 2 प्रमुख अस्पतालों में भी टी.डी.एस. भुगतान में खामी का पता चला। इनमें 2,500 बिस्तरों वाले एक बड़े अस्पताल में निर्माण ठेकों पर टी.डी.एस. नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। वहीं 700 बिस्तर की सुविधा वाले एक अन्य अस्पताल में डाक्टरों को दिए जाने वाले वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से कर लिए जाने का मामला सामने आया है, जबकि वेतन भुगतान पर वर्तमान में 30 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. कटौती होनी चाहिए। इन अस्पतालों में क्रमश: 70 करोड़ और 20 करोड़ रुपए की टी.डी.एस. गड़बड़ी का पता चला है। सी.बी.डी.टी. को दिल्ली के एक रीयल एस्टेट समूह के मामले में भी इसी प्रकार की टी.डी.एस. गड़बड़ी का पता चला था। समूह में इस सप्ताह की शुरूआत में सर्वेक्षण किया गया था। 

अस्पताल भी कर रहे टी.डी.एस. नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन
सी.बी.डी.टी. ने हालांकि इन कम्पनियों के नाम नहीं बताए हैं। बोर्ड ने वहीं इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में पाया कि दिल्ली के कई अस्पताल टी.डी.एस. नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं और विभाग को कम कर का भुगतान कर रहे हैं। तेल कम्पनी के मामले में विभाग ने कहा कि भुगतान में जो गड़बड़ी है वह कर की कम कटौती और कर कटौती नहीं किया जाना शामिल है। दूरसंचार कम्पनी ने आयकर कानून की धारा 194जे के तहत 4,000 करोड़ रुपए के तकनीकी ठेकों में 10 प्रतिशत की आवश्यक दर से टी.डी.एस. का भुगतान नहीं किया। जांच पूरी होने के साथ राशि बढ़ सकती है। 


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jyoti choudhary

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