GST टैक्सपेयर्स को राहत, रिटर्न दाखिल में देरी होने पर जुर्माना सिर्फ 500 रुपए तक

punjabkesari.in Saturday, Jul 04, 2020 - 06:20 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सरकार ने देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब ऐसे करदाताओं पर विलंब शुल्क का अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने जुलाई, 2020 तक देरी से जमा होने वाले मासिक और तिमाही रिटर्न एवं जीएसटीआर-3बी से कर भुगतान पर अधिकतम 500 रुपए विलंब शुल्क तय कर दिया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा, सरकार ने कर अवधि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपए तय कर दिया है। शर्त है कि ये जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर, 2020 से पहले दाखिल होने चाहिए।  

कर देनदारी नहीं होने पर कोई विलंब शुल्क नहीं
सीबीआईसी ने बताया कि कर देनदारी नहीं होने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। अगर कोई कर देनदारी है तो वहां 30 सितंबर, 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल होने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपए प्रति रिटर्न के हिसाब से लगेगा। यह फायदा सभी श्रेणी के कारोबारियों को मिलेगा।

जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह
सरकार ने जून में जीएसटी से 90,917 करोड़ रुपए एकत्र किए। ये आंकड़ा मई में 62,009 करोड़ रुपए और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'जून, 2020 में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 90,917 करोड़ रुपए है, जिसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 23,970 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 40,302 करोड़ रुपए (माल के आयात पर जमा किए गए 15,709 करोड़ रुपए सहित) और उपकर 7,665 करोड़ रुपए हैं।' सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में राहत दी है। जून 2020 के दौरान अप्रैल, मार्च और यहां तक कि फरवरी के रिटर्न भी दाखिल किए गए।
 


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jyoti choudhary

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