NCLAT ने वीडियोकॉन के अधिग्रहण को अनिल अग्रवाल की ट्विन स्टार की बोली पर रोक लगाई

punjabkesari.in Tuesday, Jul 20, 2021 - 12:30 PM (IST)

 

बिजनेस डेस्कः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ से दबी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की 2,962.02 करोड़ रुपए की बोली पर रोक लगा दी है। एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस बरे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा 9 जून को पारित आदेश पर रोक लगा दी। 

एनसीएलएटी का यह निर्णय दो असंतुष्ट ऋणदाताओं बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा आईएफसीआई लि. की याचिकाओं पर आया है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की दिवाला प्रक्रिया के दौरान परिसमापन मूल्य की गोपनीयता के संभावित उल्लंघन की संभावना जताई थी। एनसीएलटी ने अपने 9 जून के आदेश में कहा था कि 13 वीडियोकॉन समूह की कंपनियों तथा समाधान योजना का मूल्य आश्चर्यजनक रूप से काफी नजदीक था। 

करीब 62,100 करोड़ रुपए का होगा नुकसान
एनसीएलएटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि एनसीएलटी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया था कि ट्विन स्टार की समाधान योजना के तहत कुल कर्ज पर करीब 90 से 96 प्रतिशत नुकसान उठाना होगा। इस योजना के तहत 65,000 करोड़ रुपए की देनदारी पर 2,900 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इस तरह इसमें करीब 62,100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में वित्तीय ऋणदाताओ को अपने बकाया पर मात्र पांच से दस प्रतिशत राशि ही प्राप्त होगी। 

अगली सुनवाई 7 सितंबर को
अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं की समिति (सीओसी), वीडियोकॉन के समाधान पेशेवर तथा सफल समाधान आवेदक ट्विन स्टार को नोटिस जारी किया है। एनसीएलएटी ने सभी से इस बारे में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब सात सितंबर को होगी। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिवक्ता चैतन्य बी निकते ने कहा कि एनसीएलएटी ने बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Recommended News

Related News