मोदी सरकार ने मास्क-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया, फिर से बढ़ेंगी कीमतें

punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2020 - 03:48 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः पिछलें दिनों कोरोना वायारस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था। अब सरकार ने इसे फिर से बदलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इसी बीच सरकार के नए फैसले ने फिर से मनमानी कीमतें वसूलने की इजाजत सी दे दी है।

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पहले भी बदला था नियम
सरकार ने पहले नियम को इसलिए ही बदला था, क्योंकि बाजार में इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। कीमतें आसमान छू रही थीं। अब एक बार फिर नियम को बदलने का मतलब है कि 2-3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतें फिर से बढ़ेंगी।

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कानून तोड़ने पर सजा
जब मोदी सरकार की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था, तो नियम का उल्लंघन करने वाले को 7 साल जेल के साथ-साथ जुर्माने की सजा देने का प्रावधान था। अब दुकानदार बेधड़क होकर ऊंची कीमतों पर मास्क और सैनिटाइजर बेचेंगे।

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jyoti choudhary

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