4-10 नवंबर तक बंद रहेगी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सर्विस, आ रही है नई व्यवस्था

punjabkesari.in Friday, Oct 18, 2019 - 05:10 PM (IST)

नई दिल्लीः टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 से 10 नवंबर के बीच मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह नई और सरल पोर्टेबिलिटी व्यवस्था को अपनाया जाना है जो 11 नवंबर से प्रभावी होगा। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के तहत ग्राहक मोबाइल नंबर में बदलाव किए बिना ही दूसरे ऑपरेटर में स्विच कर पाते हैं।

खबर के मुताबिक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सर्विस एरिया में मोबाइल कंपनी बदलने के लिए आवेदन करता है तो, इस प्रक्रिया में केवल दिनों का वक्त लगेगा। वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के आवेदन को पांच दिन में पूरा किया जाएगा।

नई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया तेज और सरल होगी। नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया पूरी होने में कम समय लगेगा, मौजूदा समय सात दिन है। ट्राई ने एक बयान में कहा कि सभी लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSAs) में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 6 दिनों तक 'नो सर्विस पीरियड' होगा।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 4 नवंबर 2019 शाम 6 बजे से 10 तारीख तक आवेदन नहीं दिए जा सकेंगे। नई व्यवस्था 11 नवंबर 2019 से लागू हो जाएगी। ट्राई ने कहा है कि मौजूदा MNP प्रक्रिया के तहत मोबाइल सब्सक्राइबर्स यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जनरेट कर सकते हैं और अपनी पंसद के ऑपरेटर को पोर्ट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 4 नवंबर 2019 को 17:59:59 hrs तक पूरी करनी होगी।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी या MNP एक ऐसी सुविधा है जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स को अपना मोबाइल नंबर बदले बिना दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच करने की सुविधा देती है। जनवरी 2018 में दूरसंचार नियामक द्वारा पोर्टिंग चार्ज को 19 रुपए से घटाकर 4 रुपए कर दिया गया था। 


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jyoti choudhary

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