31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar को लिंक कराने का अंतिम मौका, वर्ना उठानी पड़ेगी परेशानी

punjabkesari.in Thursday, Dec 12, 2019 - 01:07 PM (IST)

नई दिल्लीः नया साल 2020 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले आपको कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे। इनमें से एक जरूरी काम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है। दरअसल सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक इन्हें लिंक कराने की समयसीमा तय कर रखी है। इसका मतलब अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
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लिंक न कराने पर होंगे ये बड़े नुकसान
पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी। आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। बता दें कि पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक ही थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था।
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आधार और पैन लिंक करने का तरीका

  • सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
  • वेबसाइट पर ऑप्शन 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।

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Supreet Kaur

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