इरडा ने बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए जारी किया यह आदेश

punjabkesari.in Thursday, Nov 09, 2017 - 10:43 AM (IST)

नई दिल्लीः बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है। नियामक ने बीमा कंपनियों से इस सांविधिक नियमों का अनुपालन करने को कहा है।

इरडा ने बयान मे कहा कि मनी लांड्रिंग रोधक (रिकार्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है। इरडा ने सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में कहा है कि उन्हें इस निर्देश का क्रियान्वयन बिना विलंब के करना होगा।

सरकार ने जून में नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां और 33 जनरल बीमा कंपनियां ऑपरेशन में हैं।


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