एक साल में चुकाते हैं लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल तो IT रिटर्न के समय रखें खास ख्याल

punjabkesari.in Monday, Jan 06, 2020 - 11:54 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के मुताबिक अब वे लोग सामान्य ITR-1 सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो एक लाख रुपए से अधिक बिजली का बिल भरने हों, घरों के संयुक्त मालिक और विदेश यात्रा पर सालाना दो लाख रुपए से अधिक खर्च करते हों। जिनके बैंक खाते में एक करोड़ रुपए की राशि है वे भी यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे करदाताओं को दूसरे फॉर्म में रिटर्न भरना होगा, जिन्हें आने वाले दिनों में अधिसूचना के द्वारा बताया जाएगा।

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सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल महीने में आयकर रिटर्न भरने के फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है लेकिन सरकार ने इस बार असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए 3 जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 50 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले आम निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 ‘सहज’ फॉर्म भर सकते थे।

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क्या हुए बदलाव
इसी प्रकार व्यवसाय और पेशे से हाने वाली अनुमानित और 50 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले हिन्दू अविभाजित परिवार, एलएलपी को छोड़कर अन्य कंपनियां, व्यक्तिगत करदाता आईटीआर-4 सुगम में रिटर्न भरते हैं लेकिन ताजा जारी अधिसूचना के मुताबिक इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है तो वह आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकता है।

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दूसरे, जिनके पास बैंक खाते में एक करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि है, जिन्होंने विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपए खर्च किए हैं अथवा सालभर में एक लाख रुपए या अधिक बिजली का बिल भरा है, उनके लिए आईटीआर-1 भरना अब वैध नहीं होगा।

क्या कहा गया नोटिफिकेशन में
नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'जो कोई भी व्यक्ति दो या तीन लोगों के साथ किसी मकान का मालिकाना हक रखता है, उसे भी आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होगा।' बदलाव की वजह से अब ऐसे सभी टैक्सपेयर्स तब तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, जब तक ई-फाइलिंग का पोर्टल एक्ट‍िवेट नहीं हो जाता।
 


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jyoti choudhary

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