Mutual fund में निवेश करने जा रहे हैं, तो जान लें इस बदले नियम के बारे में

punjabkesari.in Tuesday, Feb 13, 2018 - 01:12 PM (IST)

नई दिल्‍लीः अगर आप म्‍युचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए अहम है। सरकार ने म्‍युचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए आधार देना जरूरी कर दिया है। यह नियम 15 फरवरी से लागू हो रहा है। निवेशक सिर्फ 14 फरवरी तक ही बिना आधार के निवेश कर सकते हैं।|

BSE ने इस बात का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि म्‍युचुअल फंड में निवेश करने वालों को 31 मार्च 2018 तक अपना आधार लिंक कराना जरूरी है, नहीं तो उनका निवेश ब्‍लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे निवेशक अपने निवेश को बिना आधार लिंक कराए निकाल नहीं सकेंगे।
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सरकार ने पिछले साल जून में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग (मेन्‍टीनेंस ऑफ रिकॉर्ड) रूल्‍स में संशोधन किया है। इसके तहत सभी तरह म्‍युचुअल फंड, शेयर बाजार और बैंकों में आधार को लिंक कराना जरूरी हो गया है। इसके अनुसार अगर निवेशकों के म्‍युचुअल फंड में एक से ज्‍यादा फोर्टफोलिया (खाते) हैं तो सभी को अाधार से लिंक कराना जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म बीपीएन फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम के अनुसार अगर किसी के पास अभी आधार नहीं है और वह बाद में देना चाहता है तो उसके लिए अभी मौका है। 
 


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