नहीं मिला इलाज खर्च, हैल्थ इंश्योरैंस कम्पनी देगी जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Feb 13, 2018 - 11:35 AM (IST)

बरेली : हैल्थ इंश्योरैंस के बाद उपभोक्ता को इलाज खर्च न देना इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने सुनवाई करते हुए इंश्योरैंस कम्पनी को इलाज खर्च न देने का दोषी मानते हुए 11,400 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 

क्या है मामला
सिविल लाइंस के गणपति विला निवासी अजय बत्तरा ने बताया कि उसने अपनी हैल्थ पॉलिसी वर्ष 1995 में द ओरिएंटल कम्पनी शाखा सीबीगंज से ली थी। इसके बाद उसने पत्नी संगीता बत्तरा के नाम भी 6 जनवरी 2015 को पॉलिसी ली, जिसका प्रीमियम 15,626 रुपए जमा किया तो कम्पनी ने पॉलिसी संख्या 726173 6 जनवरी 2015 को जारी कर दी। अजय बत्तरा का कहना है कि उसके बाएं हाथ में 30 अप्रैल 2015 को कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर ने एम.आर.आई. कराई तो दिमाग में रक्त का थक्का जमा हुआ आया।

इलाज के बाद वह 2 मई 2015 को डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद फिर से 4 मई को तबीयत खराब हो गई जिस पर वह 6 मई 2015 को मुम्बई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुआ लेकिन 24 घंटे बाद वह कोकिला बेन धीरूभाई मैडीकल कॉलेज में 15 दिन एडमिट रहा। अजय बत्तरा घर पहुंचा तो उसने हैल्थ इंश्योरैंस कम्पनी में इलाज का दावा किया जिस पर इंश्योरैंस कम्पनी ने दावा खारिज करते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा पेश बिल पर्याप्त नहीं हैं। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर इलाज के उपलब्ध बिल के अनुसार 7,400 रुपए इलाज के, 2500 क्षतिपूॢत और 1500 रुपए वाद व्यय जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना राशि का एक माह के अंदर भुगतान किया जाए अन्यथा 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


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