बजट में TDS ढांचे को युक्तिसंगत बना सकती है सरकार: ईवाई

punjabkesari.in Sunday, Jan 22, 2023 - 03:19 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सरकार आगामी आम बजट में करदाताओं से अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक सुसंगत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) रूप रेखा बनाने के अलावा मानक कटौती जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक पुनर्गठित नई रियायती कर व्यवस्था ला सकती है। ईवाई ने रविवार को यह जानकारी दी। ईवाई की बजट इच्छा सूची के अनुसार, सरकार को व्यक्तिगत आयकर के मामले में 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले निम्न और मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत देनी चाहिए। 

इसके मुताबिक, एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ‘हरित' प्रोत्साहन- मसलन हरित बॉन्ड से ब्याज की कर छूट और पूंजीगत लाभ दरों एवं होल्डिंग अवधि को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में ईवाई ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम के तहत 31 धाराएं निवासियों को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतानों को संबंधित हैं, जिनमें विदहोल्डिंग कर की दर 0.1 से 30 प्रतिशत तक होती है। 

इसने कहा, ‘‘सरकार करदाताओं के लिए जटिलता और अनुपालन भार को कम करने के लिए अधिक तार्किक टीडीएस संरचना की पेशकश कर सकती है। एनआर (प्रवासी) व्यक्तियों से संबंधित टीडीएस प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो सकता है।'' इसके अनुसार, ‘‘‘स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले रणनीतिक क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा सकता है।''


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Content Writer

jyoti choudhary

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