लॉकडाउन में सरकार ने नई छूट को लेकर जारी किया आदेश

punjabkesari.in Saturday, Apr 18, 2020 - 10:59 AM (IST)

नई दिल्लीः कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कुछ और राहत दी है। अब कॉओपरेटिव सोसाइटी कम स्टाफ के साथ अपना काम शुरू कर सकते है। इसके अलावा गृह सरकार ने अनुसूचित जनजाति और वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटे वन उत्पाद और बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद को इकट्ठा करने, कटाई और प्रोसेसिंग से छूट दी है।

सरकार की ओर से मिली नई छूट
सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ-सााथ लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी है। 

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी समेत इन कामों को मिली छूट
ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ़ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। वहीं, ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

आपको बता दें कि 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। जैसे किराना और राशन की दुकानें और इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस भी शुरू हो जाएंगी।
 
ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने की तैयारी कर रही हैं।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

jyoti choudhary

Recommended News

Related News