सरकार ने Work From Home के नए नियमों की घोषणा की, जानिए पूरी डिटेल

punjabkesari.in Wednesday, Jul 20, 2022 - 01:48 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बीते मंगलवार को वर्क फ्रॉम होम से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZ) में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति अधिकतम एक साल तक के लिए दी जाएगी और इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक लागू किया जा सकेगा। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम 43ए की घोषणा की है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र से की गई मांग के आधार पर यह अधिसूचना जारी की गयी है।

मंत्रालय ने कहा है कि देश के उद्योगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वर्क फ्रॉम होम की एक समान नीति जारी जारी करने की मांग की थी। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियम के तहत सेज इकाइयों में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इन कर्मियों में सेज इकाइयों में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी भी शामिल होंगे। वैसे कर्मचारी भी इस दायरे में रखे जा सकेंगे जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ होंगे।  

मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की सुविधा कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत कर्मियों को दी जा सकेगी। इन कर्मचारियों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मी भी शामिल होंगे। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के विकास आयुक्त के पास वाजिब कारण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचरियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। 

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत अधिकतम एक साल के लिए काम कर सकेंगे पर विकास आयुक्त इकाइयों की ओर से अनुरोध किए जाने पर एक बार में इसे एक साल की अवधि के लिए बढ़ा भी सकते हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Recommended News

Related News