घर खरीदारों को मिली बडी राहत, 12% से घटकर 8% लगेगा GST

punjabkesari.in Saturday, Jan 27, 2018 - 11:54 AM (IST)

नई दिल्लीः घर खरीदारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में आने वाले घरों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटकर 8 फीसदी हो गई है। इसके अलावा घर खरीदने वालों को 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। जिन लोगों के घर की आय 18 लाख रुपए सालाना तक है उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। यह योजना उन हाउसिंग परियोजनाओं पर भी लागू होगी जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है।

पी.ए.एम.वाई. के तहत सरकार क्रेडिट-लिंक सब्सिडी स्कीम (सी.एल.एस.एस.) के जरिए घर खरीदने वालों को सब्सिडी देती है। पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को 150 स्क्वैयर मीटर (1615 वर्ग फीट) में बना घर या फ्लैट खरीदने के लिए 2.7 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जिनके घर की सालाना आय 18 लाख रुपये तक है।

वहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्राप्त परियोजनाओं के तहत घर खरीदने में भी कम जीएसटी देना होगा।  राहत सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जिनमें 646 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में पहला घर खरीदने की शर्त लागू नहीं होगी। खरीदार सी.एल.एस.एस. योजना का लाभ चाहे या न चाहे उसे आठ प्रतिशत जी.एस.टी. ही देना होगा। जो लोग सी.एल.एस.एस. योजना के तहत सब्सिडी पाने के अधिकारी नहीं हैं उन्हें 12 प्रतिशत जी.एस.टी. देना होना होगा।


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