GST रिटर्न नहीं भरने वालों के 15 अगस्त से E Way बिल होगा ब्लाक

punjabkesari.in Thursday, Aug 05, 2021 - 05:56 PM (IST)

नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों को अब दिक्कत हो सकती है क्योंकि 15 अगस्त से उनके ई-वे बिल ब्लाक कर का निर्णय लिया गया है। जीएसटी का प्रबंधन करने वाली इकाई माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने इस संबंध में करदाताओं को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सिस्टम जीएसटीआर थ्री बी फार्म या जीएसटी सीएमपी 08 दाखिल करने के स्टेटस की जांच 15 अगस्त से शुरू करेगा और जून 2021 तक दो या इससे अधिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के ई वे बिल जारी करने से रोक दिया जाएगा। 

इसमें कहा गया कि ई वे बिल को जारी करने से रोके जाने से बचने के लिए करदाताओं को लंबित जीएसटीआर थ्री बी रिटर्न या सीएमपी 08 तत्काल दाखिल करना चाहिए। पचास हजार रुपए से अधिक के माल के आवाजाही के लिए ऑनलाइन ई वे बिल जारी किया जाता है। इसमें माल भेजने और पाने वालों दोनों के विवरण के साथ ही गंतव्य स्थल और मार्ग आदि का उल्लेख होता है। कर चोरी को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई हुई है। 


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Content Writer

jyoti choudhary

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