कोरोना Return: संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर DGCA सख्त, जारी की नई गाइडलाइन
punjabkesari.in Friday, Mar 19, 2021 - 06:11 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरतने लगी हैं। हाल में ऐसी अलग-अलग घटनाओं में 8 यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इनमें से कुछ मामलों में तो सिक्योरिटी फोर्स की मदद लेनी पड़ी। इन सभी यात्रियों ने मास्क और PPE किट पहनने से इनकार कर दिया था। बुधवार को दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक महिला यात्री ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया था। एक अन्य फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी। इसमें भी एक पैसेंजर ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया।
DGCA ने क्या कहा
DGCA ने 13 मार्च को जारी गाइडलाइंस में कहा था कि यह देखा गया है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी यात्री कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसमें मास्क, गाउन, फेसशील्ड और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम प्रमुख हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर बाहर निकलने तक मास्क नाक से नीचे नहीं होना चाहिए।
DGCA ने सर्कुलर में क्या कहा
- एयरपोर्ट ऑपरेटर्स तय करें कि यात्री एयरपोर्ट पर मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
- कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मास्क नाक से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका पालन एयरपोर्ट में पहुंचने और एयरपोर्ट से निकलने तक होना चाहिए।
- एयरक्राफ्ट में कोई यात्री अगर बार-बार कहने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करता है तो टेक-ऑफ के पहले उतारा जा सकता है।
- एयरक्राफ्ट में जाने के बाद कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे 'बेलगाम' यात्री माना जाएगा।
- ऐसे बेलगाम यात्रियों को 3 महीने से आजीवन के लिए 'नो-फ्लाई' लिस्ट में डाला जा सकता है।
- नियमों का पालन करवाने के लिए CISF या पुलिस एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर रहे, ताकि इस तरह के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिले।
- एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य सुपरवाइजर्स नियम सुनिश्चित करें।
- नियम न मानने वाले यात्रियों को चेतावनी देकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जाए। कानून के हिसाब से कार्रवाई हो।
एक हफ्ते में ऐसे 8 मामले सामने आए
पिछले एक हफ्ते में 3 एयरलाइंस से जुड़े ऐसे 8 मामले सामने आए हैं। 15 मार्च को एयर एशिया इंडिया ने इसी तरह के मामले में 2 यात्रियों को फ्लाइट में यात्रा करने से रोक दिया था। यह फ्लाइट गोवा से मुंबई जा रही थी। नियम नहीं मानने वाले दोनों यात्रियों को बीच की सीट मिली थी लेकिन इन्होंने PPE किट पहनने से इनकार किया था।
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बार-बार कहने के बाद भी नहीं पहना मास्क
एयर एशिया ने कहा कि बार-बार अपील करने के बाद भी इन दोनों यात्रियों ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर दिया। 16 मार्च को अलायंस एयर ने इसी तरह के मामले में जम्मू-दिल्ली फ्लाइट के 4 यात्रियों को सुरक्षा टीम के हवाले कर दिया। इन सभी ने केबिन क्रू और पायलट के बार-बार अपील करने के बाद भी मास्क पहनने से इनकार कर दिया था।
कंपनी ने कहा कि इन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिससे दूसरे यात्रियों को दिक्कत हुई। कंपनी के CEO हरप्रीत सिंह ने कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम सुरक्षा के नियमों को लेकर जीरो टॉलरेंस यानी कोई भी कोताही न बरतने के नियम पर काम करते हैं।
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सरप्राइज चेकिंग का आदेश
सिविल एविएशन महानिदेशालय (DGCA) के प्रमुख अरुण कुमार ने सभी एयरपोर्ट पर सरप्राइज चेकिंग का आदेश दिया है। इसमें यह देखा जाता है कि कोरोना के नियमों का कितना पालन कंपनियां और यात्री कर रहे हैं। एयरलाइंस, लोकल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और पीपीई किट पहनने पर ध्यान देती हैं।
नियम तोड़ने पर आजीवन बैन संभव
DGCA के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री नियमों का कहीं भी उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल के लिए भी फ्लाइट से यात्रा करने पर रोका जा सकता है। शनिवार को DGCA ने सभी एयरलाइंस को इस तरह का आदेश दिया था। DGCA ने कहा है कि अगर बार-बार अपील के बाद भी यात्री नियमों को नहीं मानता है तो उसे बेलगाम यात्रियों की कैटेगिरी में डाला जा सकता है यानी उस पर आगे भी उड़ान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदेश के मुताबिक, जो यात्री बार-बार कहने पर नियम का पालन न करे, उसे 3 महीने से लेकर आजीवन 'नो-फ्लाई लिस्ट' में भी डाला जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि फ्लाइट में जो लोग कोरोना का नियम का पालन नहीं करते हैं, मास्क या PPE गाउन नहीं पहनते हैं, उन्हें फ्लाइट से उतार दिया जाए। कोर्ट ने सभी एयरलाइन कंपनियों और DGCA को इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थीं। इसी आदेश पर DGCA ने सिक्योरिटी एजेंसियों को कहा है कि वे इस तरह के यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री न दें। एयरलाइंस से कहा गया है कि वे इस तरह के यात्रियों को फ्लाइट से उतार दें। यदि कोई फ्लाइट में ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करें।