31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान

punjabkesari.in Sunday, Mar 07, 2021 - 11:19 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः एक अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं बैंक से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक से संबधित कुछ जरूरी कार्यों की डेड लाइन 31 मार्च 2021 है। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए जा रहे सबसे सस्ते होम लोन से भी वंचित हो सकते हैं।

ICICI बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक
आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70 फीसदी तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहक इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दरों को 6.75 फीसदी पर आंका जाता है। बैंक ने कहा कि ब्याज दर की पेशकश, 31 मार्च तक वैध है। यह इस दशक की सबसे निचली दर है।  

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PNB के ग्राहक 31 मार्च तक कर लें यह जरूरी काम 
अगर आप देश के दूसरे सबसे बड़ सरकारी बैंक पीएनबी के खाताधारक हैं तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे वरना आपका लेन-देन लटक सकता है।पंजाब नेशनल बैंक  ने अपने ग्राहकों  से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। यानी 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा।

आधार-पैन को लिंक कराना
यह बहुत जरूरी काम है और इसके बारे में सरकार की तरफ से अरसे से निर्देश दिया जा रहा है। अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च तक करा लें। इस तारीख तक दोनों जरूरी दस्तावेज की लिंकिंग नहीं होती है तो पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आजकल लगभग सभी जरूरी काम में आधार और पैन की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए लिकिंग का काम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।

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SBI दे रहा है 6.7% पर 75 लाख का होम लोन
एसबीआई होम लोन पर बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों के प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट के साथ 6.7% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 बीपीएस (आधार अंक) तक की छूट देने की घोषणा की है। लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की माफी आवेदक के CIBIL स्कोर के पर निर्भर करेगा। जो लोग होम लोन का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बैंक के YONO ऐप से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

अडवांस टैक्स की फाइलिंग
एक साल में जिन लोगों की टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा है, वे अडवांस टैक्स भरने के लिए जवाबदेह होते हैं। इसके लिए सरकार ने 15 मार्च की तारीख सुनिश्चित की है। यह अंतिम तारीख है जिसके पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरनी होगी। 15 मार्च तक उन लोगों को भी अडवांस टैक्स भरना है जो लोग इनकम टैक्स की धारा 44AD और 44ADA के अंतर्गत टैक्सेशन स्कीम में कवर हैं। अगर इस तारीख तक अडवांस टैक्स नहीं भरा गया तो बाद में इस पर ब्याज चुकाना होगा और कार्रवाई के तौर पर जुर्माना भी लग सकता है।

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पीएम किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 69 लाख हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सलाना 6000 रुपए दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले ओवदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपए मिलेंगे ही साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपए और मिल जाएंगे। 

KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका
अगर आप किसान हैं और अबतक आपका किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नहीं बन पाया है तो निराश न हों। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है।  जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने केसीसी प्राप्त करने के प्रॉसेसे को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें केसीसी प्राप्त मिल जाएगा। बता दें केसीसी लोन पर 3 लाख रुपए तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है।

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विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 31 मार्च
आयकर विभाग ने को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास के अंतर्गत विवरण देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास कानून के तहत घोषणा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है। बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। इस योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च थी।

31 मार्च 2021 के बाद क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य
सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है। हालांकि, कंपनियों के लिए जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा। 
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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