31 दिसबंर से पहले निपटा लें ये काम, वरना 1 जनवरी के बाद लगेगी पेनल्टी

punjabkesari.in Sunday, Dec 05, 2021 - 02:38 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इस डेडलाइन के पहले टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं के नाम एक नोटिस जारी किया है। यह एक तरह से रिमाइंडर प्रोसेस है जिसमें बताया गया है कि अंतिम तारीख 31 दिसंबर का इंतजार न करें और आईटीआर फाइलिंग का काम आज ही निपटा लें। नोटिस में टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग का काम जितना पहले निपटा लें उतना ही अच्छा।

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अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, कई टैक्सपेयर ऐसे भी हैं जो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिना पेनल्टी दिए अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं किन टैक्सपेयर्स को छूट मिलेगी।

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देना पड़ेगा 5,000 रुपए जुर्माना
सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपए चुकाने का ही नियम है। 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।

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किन लोगों को नहीं देनी होगी पेनल्टी
जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से अधिक नहीं है, उनको आईटीआर फाइल करने में देरी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि ग्रॉस टोटल इनकम छूट की बेसिक लिमिट से कम रहती है तो फिर देरी से रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत कोई फाइन नहीं लगेगा।

कैसे फाइल करें ITR (e-filing portal)
अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये रही आसान प्रक्रिया।

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें।
  • अब अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें।
  • असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा।
  • ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
  • अब ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन चुनें।
  • व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य।
  • continue टैब पर क्लिक करें।
  • आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
  • छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा।
  • आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें।
  • अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें।
  • अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
  • अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।
     

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Content Writer

jyoti choudhary

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