नहीं दिया चोरी हुए ट्रक का क्लेम, अब नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी देगी 18.02 लाख

punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 12:38 PM (IST)

दुर्गः चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देना बीमा कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए 18.02 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला 
परिवादी महिला गुरमीत कौर ने अपने ट्रक (नं. सीजी 07 सीए 7253) का नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी से बीमा करवाया। ड्राइवर के छुट्टी पर होने के कारण उसने दूसरे ड्राइवर सुरेंद्र कुमार पाठक को अपने ट्रक में कोयला लेकर नवम्बर 2016 में महाराष्ट्र भेजा। सामान की डिलीवरी के बाद ड्राइवर ट्रक सहित गायब हो गया जिसके बाद शिकायतकत्र्ता ने थाना पहुंच कर ड्राइवर सुरेंद्र कुमार के खिलाफ  ट्रक चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज कराई। शिकायतकत्र्ता ने बीमा कम्पनी को पूरे दस्तावेजों सहित सूचना देकर क्लेम के लिए आवेदन किया। शुरू में कम्पनी उन्हें टालती रही और आखिर में बीमा की धनराशि देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में बीमा कम्पनी के खिलाफ  शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी ने फोरम से कहा कि ड्राइवर के पास वैध लाइसैंस नहीं था और यह बीमा पॉलिसी के नियम के खिलाफ  है इसीलिए कम्पनी बीमा की धनराशि देने के लिए बाध्य नहीं है।

यह कहा फोरम ने 
मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेंद्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने बीमा कम्पनी को सेवा में निम्नता का जिम्मेदार पाया। फोरम ने बीमा कम्पनी के दावे को खारिज कर दिया और कम्पनी पर 18.02 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जिसमें वाहन का बीमित मूल्य 17 लाख 50 हजार रुपए, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपए और वाद व्यय के 2,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया।
 


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jyoti choudhary

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