1 मई से हो रहा है इन नियमों में बदलाव, जानें आप पर क्या‍ होगा असर?

punjabkesari.in Sunday, Apr 30, 2017 - 05:43 PM (IST)

नई दिल्‍लीः देश में 1 मई से नए नियम लागू हो रहे हैं। रियल एस्‍टेट सेक्‍टर, पंजाब नैशनल बैंक के नए लोन रेट, डीजल-पैट्रोल की कीमतों में रोज बदलाव और लाल बत्‍ती के यूज पर नए नियमों का असर पड़ेगा। पढ़ें नए नियमों से आप पर क्या असर पड़ेगा।

पैट्रोल-डीजल की कीमतें
1 मई से देश के 5 शहर पुडुचेरी, विजाग, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में पैट्रोल-डीजल की कीमतें रोज तय होंगी। सरकार पायलट प्रोजेक्‍ट के आधार पर इन शहरों में पैट्रोल-डीजल की कीमतें अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार के हिसाब से रोज तय करेगी। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने पर ग्राहकों का इसका फायदा तुरंत मिलेगा।  
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बंद हो जाएगा बैंक अकाऊंट 
अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्‍टीट्यूशन में अकाऊंट खोला है और अगर आपने 30 अप्रैल तक नो योर कस्‍टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर नहीं दिया है तो आपका अकाऊंट ब्‍लॉक हो कर दिया जाएगा। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। 
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30 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा किए तो 
अगर मांगे गए डॉक्यूमेंट 30 अप्रैल के बाद जमा किए जाते हैं तो आपका बंद अकाऊंट खोल दिया जाएगा और आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। यह नियम फॉरेन अकाऊंट टैक्‍स कंप्लायंस एक्‍ट (एफएटीसीए) रेग्युलेशंस के तहत आने वाले खातों पर लागू है।

पी.एन.बी. का लोन सस्ता  
नई दरों में बैंक ने ओवर्नाइट के लिए यह दर 8.20 फीसदी से घटा कर 8.05 फीसदी, 1 महीने के महीने के लिए 8.25 फीसदी से घटा कर 8.15 फीसदी, 3 महीनों के लिए 8.35 फीसदी से घटा कर 8.25 फीसदी, 6 महीने के लिए 8.40 फीसदी से घटा कर 8.30 फीसदी, एक साल की अवधि के लिए 8.45 फीसदी से घटा कर 8.35 फीसदी, 3 साल के लिए 8.60 फीसदी से घटा कर 8.50 फीसदी और 5 साल के लिए 8.75 फीसदी से घटा कर 8.65 फीसदी कर दी।  
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लागू हो रहा है नया रियल एस्‍टेट एक्‍ट 
एक मई से देश में रियल एस्टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट लागू हो जाएगा। इसके तहत राज्‍यों में रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी एक मई से काम करने लगेंगी। इसके बाद 90 दिन के भीतर सभी रियल एस्‍टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को अथॉरिटी में अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। एक मई से डेवलपर्स प्रोजेक्‍ट्स की प्री-लांचिंग नहीं कर पाएंगे और प्रोजेक्‍ट लांच करने से पहले उन्‍हें अप्रूवल्‍स व एनओसी लेने होंगे। इस एक्‍ट से बायर्स को काफी मजबूती मिलेगी और वे बिल्‍डर्स की मनमानी के खिलाफ रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी में जा सकेंगे। अथॉरिटी के निर्देश की पालना न करने पर अपीलेट ट्रिब्‍यूनल बिल्‍डर और प्रॉपर्टी डीलर को जेल तक भेज सकता है।
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देश भर में लाल बत्‍ती के यूज पर रोक 
1 मई से देश भर में वीआईपी लाल बत्‍ती का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल में कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया है। यह नियम प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति और भारत के चीएफ जस्टिस के वाहनों पर भी लागू होगा लेकिन एम्‍बुलेंस और फायर सर्विस की गाडि़यों, पुलिस और सेना के वाहन नीली बत्‍ती का यूज कर सकेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन करेगी।
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