फ्यूचर ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जब्त होगी ग्रुप की संपत्तियां

punjabkesari.in Friday, Sep 10, 2021 - 10:56 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन और फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी को इससे बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने मार्च में फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों- फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। दिग्गज अमेरिकी रिटेलर ने सिंगापुर के इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर अवॉर्ड को लागू कराने की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की थी। अवॉर्ड में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपए की मर्जर डील करने से रोका गया है।

हाई कोर्ट, CCI, NCLT और SEBI में चल रही कार्रवाई पर रोक
चीफ जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरी अथॉरिटीज- CCI, NCLT और SEBI में चल रही सभी कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। किसी भी मामले में अगले चार हफ्ते तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा।' तब तक अमेजन की अपील पर फ्यूचर की आपत्ति को लेकर इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला आ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फ्यूचर ग्रुप का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेजन के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रह्मण्यम की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली फ्यूचर रिटेल की याचिका पर नई तारीख देगा।

सुप्रीम कोर्ट से की थी जल्द सुनवाई करने की अपील 
फ्यूचर रिटेल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय से स्टे नहीं मिलने पर इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर अवॉर्ड को लागू कराया जाएगा। उसने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की थी, इसलिए कंपनी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामला 9 सितंबर को सुनने की अपील की।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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