अनिल अंबानी को बड़ी राहत, टैक्स चोरी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक
punjabkesari.in Monday, Sep 26, 2022 - 01:59 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयकर विभाग को 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
आयकर विभाग ने आठ अगस्त 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपए की कथित रूप से टैक्स चोरी करने के मामले में नोटिस जारी किया था। विभाग ने 63 वर्षीय अनिल अंबानी पर "जानबूझकर" चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण के बारे में और अपने वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया है।