आधार पंजीकरण केंद्र न खोलने पर बैंकों पर लगेगा 20,000 रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 06, 2017 - 09:32 AM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक माह का और समय प्रदान किया है। यू.आई.डी.ए.आई. के सी.ई.ओ. अजय भूषण पांडे ने कहा कि 1 अक्तूबर से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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यू.आई.डी.ए.आई. ने जुलाई में निजी और सरकारी बैंकों से प्रत्येक 10 में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र और अपडेशन सुविधा अगस्त अंत तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। अधिकांश बैंकों ने प्राधिकरण से इस प्रकार की सुविधा के लिए और अधिक समय की मांग की थी। पांडे ने बताया कि बैंकों ने हमसे और अधिक समय की मांग की थी। इसलिए हमने उन्हें 30 सितंबर तक का समय और दिया है। 


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