लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की इस योजना से पाएं सस्ता मकान

punjabkesari.in Saturday, May 02, 2020 - 11:46 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए कमजोर आय वर्ग के लोग शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। मतलब घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी और 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2)के लोग लाभ उठा सकते हैं। EWS और LIG वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलता रहेगा,  लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) को यह फायदा 31 मार्च 2020 तक आवेदन करने पर ही मिला है। 

आवेदन करने के लिए चाहिए यह डॉक्युमेंट
वेतनभोगी लोगों के लिए 

  • पहचान पत्र के रूप में PAN कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर भी चलेगा।
  • एड्रेस प्रूफ के रूप में  वोटर कार्ड, आधार कार्ड,  पासपोर्ट,  जीवन बीमा पॉलिसी,  रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट,  स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या  बैंक पासबुक पर लिखा पता। वहीं इनकम प्रूफ में  पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) की रसीद और पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी।
  • प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए आपको सेल्स डीड,  सेल/परचेज एग्रीमेंट,  अगर उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या  पेमेंट की रसीद देनी होगी।

नॉन सैलरीड 

  • अगर आप वेतनभोगी नहीं हैं तो आईडेंटिटी प्रूफ के लिए PAN कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर भी देना होगा।
  • पते के लिए  वोटर कार्ड,  आधार कार्ड,  पासपोर्ट, बिल की कॉपी जिसमें टेलिफोन बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल हो सकता है। कमर्शियन नेशनलाइज्ड बैंक से पिछले 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, डाकघर में सेविंग अकाउंट पर एड्रेस,  जीवन बीमा पॉलिसी,  रेजिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता।

अगर आप दुकान, फर्म, कंपनी के मालिक हैं तो पते के प्रूफ के लिए शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट, SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PAN कार्ड, सेल्स टैक्स/ VAT सर्टिफिकेट,– फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड्स, फैक्ट्रर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या  एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 


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jyoti choudhary

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