किसानों के ‘दुश्मन’ बने हुए हैं विपक्षी

punjabkesari.in Friday, Sep 25, 2020 - 01:06 AM (IST)

1947 में, कृषि का राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत का योगदान था और देश के 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि के व्यवसाय से जुड़े थे। वहीं 2019 में, कृषि का राष्ट्रीय आय में 16.5 प्रतिशत का योगदान रहा, जबकि इस क्षेत्र में अभी भी 42 प्रतिशत से अधिक लोग जुड़े हैं। इतने लंबे समय तक राष्ट्र को संचालित करने वाले राजनीतिक दलों ने किसान कल्याण के नारे तो दिए पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। परिणामस्वरूप किसानों की आय में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई और हमारे किसान गरीबी और विपत्ति से ग्रसित हो आत्महत्या करने को मजबूर होते रहे। वह बस विभिन्न पैनलों द्वारा देश के कृषि बाजारों को खोलने के सुझावों का दिखावा करते रहे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन लंबित परिवर्तनकारी सुधारों को लागू करने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की है, तो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए गलत सूचना और भय का सहारा ले रहे हैं। 

भारतीय कृषि को छोटे आकार, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन अनिश्चितताओं, भारी अपव्यय और बाजार की अनिश्चितता के कारण प्राय: विखंडन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह इनपुट और आऊटपुट प्रबंधन दोनों के संबंध में कृषि को जोखिमपूर्ण और अक्षम बनाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादकता, लागत प्रभावी उत्पादन और उपज के कुशल मुद्रीकरण को साकार करने के माध्यम से इन चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोदी सरकार ने इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा, पिछले 10 वर्षों में कृषि बजट में 11 गुणा से अधिक की वृद्धि, ई-एन.ए.एम. मंडियों की स्थापना, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की लागत पर एम.एस.पी. के निर्धारण के बारे में स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करना। आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ का पैकेज, 10000 एफ.पी.ओ. के गठन की योजना आदि। 

20 सितम्बर 2020 को पारित किए गए लैंडमार्क फार्म बिल एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहां किसानों और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से किसानों को पारिश्रमिक कीमतों की सुविधा के लिए कृषि उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिल सकेगा। यह राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों के बाहर बाधा मुक्त अंतर-राज्य और राज्यांतरिक व्यापार और कृषि उपज के वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इस तरह, यह किसानों को उनके दरवाजे पर उनकी उपज के लिए अधिक खरीदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। 

यह किसानों और प्रायोजकों के बीच उचित और पारदर्शी कृषि समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचे की तैयारी भी सुनिश्चित करेगा। यह ढांचा गुणवत्ता और मूल्य, गुणवत्ता और ग्रेङ्क्षडग मानकों को अपनाने, बीमा और क्रैडिट उपकरणों के साथ कृषि समझौतों को किसान से बाजार के जोखिम को हस्तांतरित करने के लिए प्रायोजक को प्रायोजित करने और किसान को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाने एवं बेहतर जानकारी मुहैया कराने में अधिक निश्चितता की सुविधा प्रदान करेगा। स्वामीनाथन समिति सहित अतीत में कई बार ये सिफारिशें की गई हैं जिसमें मंडी कर को हटाने, एक एकल बाजार के निर्माण और अनुबंध कृषि को सुविधाजनक बनाने का सुझाव दिया गया है। यहां तक कि 2019 कांग्रेस मैनीफैस्टो ने सुझाव दिया था कि ए.पी.एम.सी. अधिनियम में बदलाव किया जाएगा ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर-राज्य व्यापार पर सभी सीमाएं हटाना संभव हो पाए। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करने और किसान बाजारों की स्थापना करने का भी वादा किया था जहां किसान अपनी उपज को बिना किसी नियंत्रण के बेच सकें। 

यहां तक कि पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र ने सुझाव दिया था कि ए.पी.एम.सी. अधिनियम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि किसानों को अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो, कृषि उत्पादन बोर्ड का गठन किया जाएगा जो अनुबंध खेती/भूमि पट्टे के लिए जिम्मेदार होगा और एक अधिनियम कानून बनाया जाएगा जो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए किसानों के अनुबंधों को विनियमित करेगा। जब यह सब 20 सितम्बर 2020 को पारित किए गए कृषि बिलों द्वारा किया जा रहा है, तो विपक्षी द्वेषपूर्ण गलत सूचना अभियान का सहारा ले बिल को एम.एस.पी. हटाने, हमारे किसानों की जमीनों को हड़पने और उन्हें निगमों के गुलाम बनाने का जरिया बता दुष्प्रचार करने का काम कर रहे और किसानों के दुश्मन बने हुए हैं। सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। 

प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री द्वारा कई बार स्पष्ट किया गया है कि एम.एस.पी. का निर्धारण और सरकार द्वारा एम.एस.पी. पर खरीद जारी रहेगी, क्योंकि यह कानून एम.एस.पी. से संबंधित है ही नहीं। असलियत तो यह है कि हमारी सरकार के पिछले 5 वर्षों में धान के लिए एमएसपी 2.4 गुना और गेहूं के लिए 1.7 गुना अधिक हो गया है। यह विधान केवल किसानों के हितों की रक्षा के लिए है। किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे क्योंकि व्यापार क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापार पर कोई कर नहीं लगेगा जैसा कि विधेयकों में परिभाषित है। इसके अलावा, राज्यों के ए.पी.एम.सी. अधिनियमों के तहत स्थापित मंडियां काम करना जारी रखेंगी और ये बिल राज्य ए.पी.एम.सी. अधिनियमों को खत्म नहीं करेंगे। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे किसानों को किसी के द्वारा धोखा नहीं दिया जा सके, बिल में कई सुरक्षा उपाय हैं जैसे किसानों की भूमि की बिक्री, पट्टे या बंधक पर रोक लगाना और किसानों की भूमि को किसी भी वसूली से बचाना। कृषि समझौते मान्य नहीं होंगे अगर वे किसान के अधिकारों का हनन करते पाए जाते हैं। किसानों को समझौतों में गारंटीकृत मूल्य के लिए फ्लैक्सिबल मूल्य के अधीन पहुंच होगी। 

प्रायोजक को किसानों को उपज की समय पर स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित करना है और किसानों की देयता केवल अग्रिम प्राप्त करने और प्रायोजक द्वारा प्रदान किए गए इनपुट की लागत तक ही सीमित है। किसानों के विवाद को उप-मंडल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) द्वारा गठित सुलह बोर्ड के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर विवादित पक्ष विवाद के निपटान के लिए संबंधित एसडीएम से संपर्क कर सकता है। उप-विभागीय मैजिस्ट्रेट/अधिकारी विवाद में राशि की वसूली का आदेश दे सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं और व्यापारी को अनुसूचित किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य के लिए आदेश देकर उपयुक्त अवधि के लिए रोक भी लगा सकते हैं। 

यह फार्म बिल जहां एक तरफ कृषि क्षेत्र में अपव्यय को कम करने, दक्षता बढ़ाने, हमारे किसानों के लिए मूल्य को अनलॉक करने और किसान की आय बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों और अन्य हितधारकों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने और किसानों के लिए अतिरिक्त उपयोगी सेवाओं को विकसित करने जैसे कि बीज/मिट्टी परीक्षण सुविधाओं और शीत भंडारण का अवसर भी देंगे । हमें झूठे और राजनीतिक अवसरवाद को इस ऐतिहासिक सुधार के माध्यम से जो कि सही मायने में किसानों के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सुनिश्चित करता है और अंतत: अपने किसानों को पहले रखता है, को निरस्त और निष्प्रभ करने देने का मौका नहीं देना चाहिए।-हरदीप सिंह पुरी (केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री)


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