आपदा प्रबंधन कानून क्या ढिंढोरा पीटने को बनाए थे

punjabkesari.in Monday, May 03, 2021 - 05:12 AM (IST)

जब चारों तरफ मौत का भय, कोविड का आतंक, अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाओं की कभी न पूरी होने वाली मांग के साए में आम ही नहीं खास आदमी भी बदहवास भाग रहा है, तब हिंदी के कुछ मशहूर कवियों का आशा जगाने वाला एक गीत फिर से लोकप्रिय हो रहा है। पर्दे पर इस गीत को सुरेंद्र शर्मा, संतोष आनंद, शैलेश लोढा, आदि ने गाया है। गीत का शीर्षक ‘फिर नई शुरूआत कर लेंगे’ है।

जहां तक कोविड महामारी से निपटने की तैयारी का सवाल है तो गौर करने वाली बात यह है कि 2005 में देश में ‘आपदा प्रबंधन कानून’ लागू किया गया था जिसमें राष्ट्रीय व प्रांतीय आपदा प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। उक्त कानून की धारा 2 (ई) के तहत आपदा का मूल्यांकन तथा धारा 2 (एम) के तहत तैयारियों का प्रावधान है।

धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उक्त कानून की धारा 42 के तहत एक आपदा संस्थान भी स्थापित करने का प्रावधान है। इसी कानून के तहत आपदा कोष बनाने का भी प्रावधान है। उक्त कानून की धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना बनाने का भी प्रावधान है। दुर्भाग्य से न तो कोई योजना बनी, न संस्थान स्थापित हुआ। 

यही नहीं उक्त कानून की धारा 13 के तहत यह भी प्रावधान बनाया गया था कि ऋण अदायगी के तहत भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा ‘नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स’ की धारा 44 व 46 के तहत नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, धारा 47 के तहत नैशनल डिजास्टर लिटिगेशन फंड तथा धारा 48 के तहत नैशनल डिजास्टर लिटिगेशन फंड को राज्यों में भी बनाने का प्रावधान है। धारा 72 के तहत आपदा के सभी मौजूदा कानून निष्प्रभावी रहेंगे।

2004 से 2014 तक देश में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार थी और 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार है। आपदा प्रबंधन के इन कानूनों की उपेक्षा करने के लिए ये दोनों सरकारें बराबर की जि मेदार हैं। उक्त कानून के अध्याय 10 के तहत दंडनीय अपराधों का प्रावधान भी है। धारा 55, 56 तथा 57 के तहत यदि कोई प्रांतीय सरकार या सरकारी विभाग आपदा प्रबंधन के समय उक्त कानून के प्रावधानों की अवहेलना करता है तो यह उसका दंडनीय अपराध माना जाए। 

कोविड काल में देश में हुए विभिन्न धर्मों के सार्वजनिक आयोजन अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों का इतने वृहद् स्तर पर, बिना सावधानियां बरते, आयोजन करवाना या उनकी अनुमति देना भी इस कानून के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को अपराधी की श्रेणी में खड़ा करता है। खासकर तब जबकि पिछले वर्ष मार्च से आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया गया था तथा धारा 72 के तहत समस्त दूसरे कानून निष्प्रभावी थे।

ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के बिना, विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन कराना क्रमश: राज्य सरकारों तथा भारत के चुनाव आयोग के स बंधित अधिकारियों को दोषी ठहराता है। फिलहाल जो आपदा सामने है उससे निपटना सरकार और जनता की प्राथमिकता है। विधायक और सांसद तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं जुटा पाने के कारण गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि इनकी देश भर में सरेआम कालाबाजारी हो रही है। 

नौकरशाही इस आपदा प्रबंधन में किस हद तक नाकाम सिद्ध हुई है इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष तक को 12 घंटे तक लखनऊ  के सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला और जब मिला तो बहुत देर हो चुकी थी और उनका देहांत हो गया। इसलिए समय की मांग है कि ऑक्सीजन, दवाआें और अस्पतालों में बिस्तर के आबंटन और प्रबंधन का जि मा एक टास्क फोर्स को सौंप देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को फौज और टाटा समूह जैसे बड़े औद्योगिक संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय समन्वय टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जो इस आपदा से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। 

अब जब भारत सरकार भारतीय वायु सेना को इस आपदा प्रबंधन में लगा रही है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए  कि हवाई जहाज अन्य वाहन एवं वायु सेना के संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पूरी तरह से कोविड से बचाव करते हुए काम में लगाए जाएं। ऐसा न हो कि लापरवाही के चलते वायु सेना के लोग इस महामारी की चपेट में आ जाएं। सावधानी यह भी बरतनी होगी कि कोविड उपचार में जुटे डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का उनकी क्षमता से ज्यादा दोहन न हो अन्यथा यह व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।-विनीत नारायण


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