अब इस तरह कर सकेंगे छोटे बच्चे दो-पहिया वाहन की सवारी, फॉलो करना होगा इन रुल्स को
punjabkesari.in Wednesday, Feb 16, 2022 - 02:36 PM (IST)
ऑटो डेस्क: अगर आपके परिवार में 2 से 3 छोटे बच्चे हैं और आप सपरिवार कहीं जाने के लिए बाइक या किसी अन्य दो-पहिया वाहन का प्रयोग करते हैं तो सर्तक हो जाइए। और यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपको कहीं भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि असल में ये पूरी खबर है क्या।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रुल्स में कुछ बदलाव किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए रूल्स इस प्रकार है-
- नए प्रस्ताव के मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल या किसी अन्य दो-पहिया वाहन के पीछे बैठाकर ले जाते समय स्पीड लिमिट 40 किमी/ घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- जबकि दोपहिया वाहन पर बैठे 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
- तीसरे नियम के अनुसार 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ दो-पहिया वाहन पर ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा।
आपको बता दें कि मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जबकि यह रुल्स एक साल बाद यानि 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे। और यदि आप इन रुल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माने का भुगतान करना होगा। फिलहाल इस नियम में जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। लेकिन मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि इस नियम के लिए जुर्माने की राशि राज्य सरकारों द्वारा ही तय की जाएगी।
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