शॉपिंग मॉल्स को पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Jan 19, 2022 - 11:14 PM (IST)

ऑटो डेस्क। आमतौर पर जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो अपने व्हीकल को पार्क करने के लिए पार्किंग फीस देनी होती है, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि मॉल को ग्राहकों से पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं है।
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क्या है मामला?

फिल्म डायरेक्टर पॉली वडक्कन ने लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल में कस्टमर्स के लिए फ्री पार्किंग होने के बावजूद भी उन्हें 2 दिसंबर को एर्नाकुलम मॉल में 20 रुपए पार्किंग फीस देनी पड़ी। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि जब उन्होंने पार्किंग शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो मॉल के कर्मचारियों ने उन्हें एग्ज़िट गेट बंद करके फीस देने की धमकी दी।

इससे पहले अदालत को केरल में लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा पार्किंग की वसूली के खिलाफ कई याचिकाएं मिली थीं। न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कलामास्सेरी नगर पालिका से इस मामले में उनकी राय मांगी है। याचिका पर दो सप्ताह के बाद विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने केरल हाईकोर्ट में वडक्कन द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी राय दी कि, सबसे पहले तो मॉल को पार्किंग फीस लेने का अधिकार नहीं है और कलामासेरी नगरपालिका से पूछा कि क्या उसने लुलु इंटरनेशनल मॉल को कोई लाइसेंस जारी किया है या नहीं।

अदालत ने अपने आदेश में जोड़ा, “बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से, बिल्डिंग बनाने के लिए पार्किंग की जगह के लिए पर्याप्त क्षेत्र आवश्यक है। पार्किंग की जगह इमारत का हिस्सा है। बिल्डिंग परमिट इस शर्त पर जारी किया जाता है कि पार्किंग की जगह होगी। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग बनने के बाद क्या बिल्डिंग का मालिक पार्किंग फीस ले सकता है, मेरी राय है कि यह संभव नहीं है, ”

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है, तब तक नगर पालिका इस मुद्दे पर एक बयान दर्ज करेगी।


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Content Writer

Akash sikarwar

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