गंगा किनारे चल रहे स्टोन क्रेशरों को बंद न करने के मामले में HC गंभीर

punjabkesari.in Thursday, Aug 24, 2017 - 07:59 PM (IST)

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी के किनारे चल रहे स्टोन क्रेशर संयंत्रों को बंद न करने के मामले में सख्त रूख अख्तियार किया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, उद्योग सचिव एवं जिलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत को स्टोन क्रेशर संयंत्रों के बारे में 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने यह निर्देश हरिद्वार के मातृसदन द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद जारी किये। 

मातृसदन की ओर से न्यायालय में अवमानना याचिका दायर में कहा गया कि पीठ ने 3 मई, 2017 को सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में चल रहे स्टोन क्रेशर संयंत्रों को बंद करने के आदेश जारी किये थे। परंतु सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुुए प्रदेश के मुख्य सचिव, उद्योग सचिव एवं हरिद्वार के जिलाधिकारी से स्टोन क्रेशरों के संबंध में 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News