सरकार ने किया रियल एस्‍टेट एक्‍ट को नोटि‍फाई

punjabkesari.in Friday, Mar 03, 2017 - 01:37 PM (IST)

नई दिल्‍लीः आप भी ऐसे ग्राहकों में से तो नहीं जिन्‍हें समय पर बिल्‍डर ने घर का पजेशन नहीं दिया और अपेक्षित राशि के भुगतान के बावजूद चक्‍कर काट रहे हैं। क्‍या आप जानते है कि ऐसी परिस्थिति में आपको किससे संपर्क करना है। तो घबराइये मत l 2016 के नियमों को सरकार ने रियल एस्‍टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्‍ट, नोटि‍फाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के अधिकार में ही है। आज हम आपको बताएंगे कि एक घर खरीदार होने के नाते यह कानून आपको क्‍या अधिकार देता है।

सेक्‍टर में पारदर्शिता लाएगा रियल एस्‍टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्‍ट, 2016 रियल एस्‍टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्‍ट, 2016 का लक्ष्‍य रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में पारदर्शिता लाना और जिम्‍मेदारी तय करना है। इसके प्रावधानों के मुताबिक 30 अप्रैल 2017 से पहले प्रत्‍येक राज्‍य में रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिए जाएंगे।

बिल्‍डर विशेष अकाऊंट से उसी अनुपात में पैसों की निकासी कर सकते हैं जिस अनुपात में प्रोजेक्‍ट का निर्माण हो चुका है। किसी भी आधार पर प्रॉपर्टी की बिक्री में अब बिल्‍डर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों की शिकायतों का त्‍वरित निपटारा किया जाएगा। रियल एस्‍टेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्‍यूनल 60 दिनों में ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करेंगे।इस कानून से पारदर्शिता आएगी क्‍योंकि बिल्‍डरों को अपनी कंपनी और प्रोजेक्‍ट से जुड़ी सारी सूचनाएं देनी होंगी।


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