चेक बाऊंस मामले में प्रॉपर्टी व्यवसायी को कारावास

punjabkesari.in Wednesday, Mar 08, 2017 - 12:42 PM (IST)

छिंदवाड़ाः जिला एवं सत्र न्यायालय में मंगलवार को चेक बाऊंस मामले में पैरवी हुई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कुसुमहर चक्रवर्ती ने प्रॉपर्टी व्यवसायी संजय सदाफल को 6 माह के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। 3 चेक बाऊंस होने के बाद मामले में 3 बार समझौता होने पर भी नए चेक दिए गए थे लेकिन वे भी बाऊंस हो गए जिसके कारण मामला न्यायालय तक पहुंचा।

चंदनगांव भरतनगर वाटर सप्लाई रोड निवासी और प्रॉपर्टी व्यवसायी संजय सदाफल ने ग्राम खूनाझिर निवासी रंजना पति गुलाब राऊत की कुकड़ा जगत स्थित ढाई एकड़ जमीन 56 लाख रुपए में खरीदी थी। संजय सदाफल ने 42 लाख रुपए का नकद भुगतान किया था और 14 लाख रुपए का चेक 30 मार्च 2012 को दिया था। चेक बैंक में जमा किया तो वह बाऊंस हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। मामला राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण तात्कालीन थाना प्रभारी ने संजय सदाफल और रंजना के बीच समझौता कराया। प्रॉपर्टी व्यवसायी ने दूसरा चेक दिया वह भी बाऊंस हो गया। दूसरी बार चेक बाऊंस हुआ तो भाजपा नेता ने दोनों के बीच समझौता कराया और दूसरा चेक दिला दिया, वह भी बाऊंस हुआ। 

न्यायालय की ली शरण
लगातार चेक बाऊंस होने के कारण रंजना ने अधिवक्ता अशोक गुप्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया थ। परिवादी के अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने बताया कि प्रॉपर्टी व्यवसायी संजय सदाफल को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 17 लाख 78 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। 


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