अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे पुराने वाहन, NGT ने लगाई रोक

punjabkesari.in Thursday, Sep 14, 2017 - 02:18 PM (IST)

नई दिल्लीः अब दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.)  ने आज इन वाहनों पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के उसके आदेश में बदलाव की मांग करने वाली केंद्र की याचिका खारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक डीजल वाहन, 24 पैट्रोल वाहनों और 40 सी.एन.जी. वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।

केंद्र सरकार को बड़ा झटका 
एन.जी.टी. के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एन.जी.टी. के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एन.जी.टी. के पास भेज दिया था।  एन.जी.टी. ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।

पिछले साल दिया था बैन का आदेश
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में एक अहम फैसले के दौरान एन.जी.टी. ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरकार ने ग्रीन कोर्ट से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होने की बात कही थी जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।


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