लाभ पद मामले को लेकर AAP पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई शुरू

punjabkesari.in Friday, Jan 19, 2018 - 05:53 PM (IST)

नई दिल्ली। आप के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद धारण करने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा के खिलाफ आप के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आप विधायकों की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की पीठ के समक्ष उल्लिखित की गई, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। 

 

बता दें कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने 'आप' के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपना फैसला राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस मामले को मंजूरी दे दी गई है। 20 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी दिल्ली में आप की सरकार बची रहेगी।

 

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने  मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मोदी जी का कर्ज उतारना चाहते है। फिलहाल राजनीतिक पंडितों की नजर लगातार इस राजनीतिक गतिविधि पर बनी हुई है।


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