मद्रास HC का आदेश- स्कूल, कालेज में हर हफ्ते गाना होगा ‘वंदे मातरम’
punjabkesari.in Tuesday, Jul 25, 2017 - 05:22 PM (IST)
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि तमिलनाडु के स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालय समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) का गायन होना चाहिए। के वीरामणि की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एम वी मुरलीधरन ने यह आदेश दिया। वीरामणि ने न्यायालय से अपील की थी कि वह तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड को उसे एक अंक देने का आदेश दें। वीरामणि ने याचिका में कहा कि उसने वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी जिसमें उससे पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है। उसने जवाब में बांगला लिखा था लेकिन उत्तर कुंजी में इसका जवाब संस्कृत दिया हुआ था।
“Vande Matharam” to be played and sung in all schools/colleges/Universities atleast once a week (Preferably on Monday or Friday):Madras HC
— ANI (@ANI_news) July 25, 2017
सरकारी कार्यालयों में भी गाने का आदेश
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे 89 अंक मिले जबकि न्यूनतम पात्रता अंक 90 थे जिसके कारण उसका चयन नहीं हो सका। उसने दावा किया कि बोर्ड की ओर से हुई गलती के कारण वह बीटी सहायक के पद पर नियुक्ति से वंचित रह गया। वीरामणि के याचिका के जवाब में महाधिवक्ता ने 13 जुलाई को अदालत में बताया कि वंदे मातरम की मूल भाषा संस्कृत थी लेकिन उसे बांगला लिपि में लिखा गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में एक बार खास तौर पर सोमवार अथवा शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत के गायन का आदेश दिया। उन्होंने इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, निजी कंपनियों, फैक्टरियों और उद्योगों में माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत को गाने का भी आदेश दिया।