केजरीवाल और कुमार विश्वास को SC से राहत
punjabkesari.in Thursday, Oct 27, 2016 - 07:16 PM (IST)
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता कुमार विश्वास को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और कुमार विश्वास काे गैरकानूनी तरीके से एक जगह जमा होने के एक मामले में ट्रायल कोर्ट से मिले समन पर रोक लगा दी है। दोनों नेता ने ट्रायल कोर्ट से समन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील
20 अप्रैल 2014 को सुल्तानपुर के सहायक चुनाव अधिकारी ने केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ धारा 143 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), 186 (सरकारी कर्मचारी को कामकाज में बाधा पहुंचाना), 341 (संयम न रखना), 353 और 171 जी (चुनाव के संबंध में गलत बयानबाजी करना) धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इस संबंध में 13 अप्रैल 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था और सात अक्टूबर को सुल्तानपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस सम्मन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
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