मनी लॉन्ड्रिंगः केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- जमानत की सख्त शर्तें असंवैधानिक

punjabkesari.in Friday, Nov 24, 2017 - 12:05 AM (IST)

नई दिल्लीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कठोर शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने  इन शर्तों को नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र सरकार इन सख्त शर्तों को पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। केंद्र ने तर्क देते हुए इन्हें कालेधन से निपटने के लिए कारगर हथियार बताया था। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की जो शर्तें रखी गई हैं, वे आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है, के सिद्धांत के विपरीत है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक कोई आरोपी कानूनन अपराधी साबित नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष माना जाता है लेकिन ये दो कठोर शर्तें आरोपी को इस अधिकार से दूर करती हैं। उसने इन शर्तों को संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के विपरीत बताया। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ आरोपियों की याचिका पर दिया है जिन्होंने धारा-45 को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जमानत की कठोर शर्तों से जमानत अपवाद बन कर रह गया है। 
 


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