पंजाब : इमारतों पर बिना लाइसेंस विज्ञापन लगाने वालों की अब खैर नहीं
punjabkesari.in Saturday, Jan 20, 2018 - 06:36 PM (IST)
चंडीगढ़ : पंजाब में अब इमारतों पर विज्ञापन लगाना जुर्म माना जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग ने सभी शहरों के लिए नई आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी तैयार की है। इस नई नीति के तहत अब इमारतों की छतों पर विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे और इसको लेकर 31 जनवरी तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि शहरों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कारगर आऊटडोर विज्ञापन नीति मार्च से लागू की जाएगी ।
इस नीति को लेकर पंजाब के निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार की ये नई नीति मार्च से लागू हो जाएगी, जिसके तहत पंजाब में नीति का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का प्रावधान भी रखा गया है। इसी के साथ सरकार ने सभी अधिकारियों की जवाब देही भी तय कर दी है। पालिसी को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।
उड़नदस्ते करेंगे मौके पर जांच :
निकाय मंत्री ने बताया कि नई विज्ञापन नीति के प्रस्ताव में नीति का सख्ती से पालन करने के लिए उडऩदस्ते बनाकर मौके पर जांच करवाई जाएगी। पुलिस के बैरीकेडों पर लगने वाले विज्ञापन भी लाइसेंस मंजूरी प्राप्त कंपनी के लगेंगे। इस संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट संबंधित पुलिस कमिश्नर व एसएसपी प्रत्येक महीने डायरेक्टर स्थानीय निकाय को भेजेंगे।
हेल्पलाइन नंबर पर होगी शिकायत :
विज्ञापन नीति का उल्लंघन करने को लेकर संबंधित कोई भी नागरिक विभाग की मंजूरशुदा हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट पर शिकायत कर सकता है। नई नीति के प्रारूप में यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि कोई भी ब्लैकलिस्ट कंपनी या देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कंपनी विज्ञापन लगाने के लिए लगने वाली बोली में हिस्सा नहीं ले सकती।
नई नीति की खास बातें :
-- दुकानों पर प्रत्येक मंजिल पर सिर्फ एक विज्ञापन लगाने की इजाजत होगी
-- दुकानों पर लगने वाले विज्ञापन का साइज निर्धारित होगा।
-- दुकानदारों को दो महीनों का समय दिया जाएगा कि पहले वाले बोर्ड उतार कर नए लगा लें।
-- शहरों में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले विज्ञापन भी एक समान एक ही आकार के होंगे।
-- अनधिकृत विज्ञापन या बोर्ड लगाने वालों को कठोर सजा व जुर्माने भी किए जाएंगे।
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