प्रद्युम्न हत्याकांड की सीबीआई ने संभाला जांच का जिम्मा, मुकदमा दर्ज

punjabkesari.in Friday, Sep 22, 2017 - 10:27 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा में गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच का जिम्मा संभाल लिया और इस सिलसिले में आज देर शाम एक मुकदमा भी दर्ज किया।   

 

सीबीआई प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रद्युम्न हत्याकांड के सिलसिले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही हत्याकांड की जांच का औपचारिक जिम्मा संभाल लिया है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस द्वारा गुड़गांव के भुंडसी पुलिस स्टेशन में गत आठ सितंबर को दर्ज प्राथमिकी संख्या 250 को ज्यों का त्यों उठा लिया है। हरियाणा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, शस्त्र अधिनियम की धारा 25, बाल यौन उत्पीडऩ संरक्षण कानून (पोक्सो) की धारा 12 तथा बाल अपराध न्याय अधिनियम की धारा 75 (आईपीसी की धारा 34 के साथ) के तहत मामला दर्ज किया है। 

 

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने प्रद्युम्न हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिस पर केन्द्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की।  उल्लेखनीय है कि दूसरी कक्षा के छात्र सात वर्षीय प्रद्युम्न की स्कूल के शौचालय में ही आठ सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या मामले की सीबीआई जांच अभी तक शुरू नहीं होने को लेकर प्रद्युम्न के परिजनों ने नाराजगी जताई थी। 

 

उनका कहना था कि अगर इस सप्ताह जांच प्रारंभ नहीं हुई तो वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। छात्र के परिजनों की मांग पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए थे। प्रद्युम्न परिवार के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने कहा था कि अगर सीबीआई कल तक जांच शुरू नहीं करेगी तो वह सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे। 

 

प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर भी जांच शुरू होने में देरी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि जांच में जितनी देरी होगी उसका फायदा आरोपियों और संदिग्धों को पहुंचेगा तथा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका अधिक रहेगी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन के दो पदाधिकारी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं। पहले बंबई उच्च न्यायालय ने और उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान स्कूल के मालिक -अगस्टाइन पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो- की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
 


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