केंद्र का सुप्रीम कोर्ट काे जबाव- मौजूदा हालात में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Mar 28, 2017 - 06:36 PM (IST)

नई दिल्लीः देश में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है। न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने आज सुनवाई पूरी की। पीठ ने कहा, हमने सभी पक्षों की दलीलें सुन ली है, फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, जो लोकपाल की प्रक्रिया का अंग होता है। वर्ष 2014 के आम चुनावों में किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली थी कि उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके। भाजपा को बहुमत मिला था, जबकि 10 वर्षों से केन्द्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी और विपक्ष के नेता पद के लिये आवश्यक संख्या उसके पास नहीं थी।  

लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के मुताबिक, विपक्ष का नेता लोकपाल चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लोकसभा में वर्तमान स्थिति में विपक्ष का नेता नहीं है। महाधिवक्ता का कहना था कि जब तक संसद में इस संशोधन को मंजूरी नहीं मिल जाती कि सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष का नेता होगा, लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। स्वयं सेवी संगठन कॉमन काज की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मंत्री शशिभूषण का कहना था कि लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। 


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