DDCA मामले में कीर्ति आजाद को HC से राहत

punjabkesari.in Thursday, Jul 20, 2017 - 03:45 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को डीडीसीए मामले में पेशी से मिली छूट की अवधि बढ़ा दी है। डीडीसीए और क्रिकेटर से राजनेता बने चेतन चौहान द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया। न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल ने कहा, अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर तक बढ़ाई जाती है। अदालत ने आजाद के खिलाफ दायर शिकायत खारिज करने के लिए उनकी याचिका पर दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन(डीडीसीए) और चौहान को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।  

'मैने कुछ कहा इसका काेई सबूत नहीं'
उच्च न्यायालय ने 24 मार्च को आजाद को निचली अदालत में पेश होने की छूट प्रदान की थी लेकिन अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। आजाद ने अपने वकील बलजीत सिंह धीर के जरिए कहा, डीडीसीए के खिलाफ आरोप सुरिन्दर खन्ना ने लगाए थे। ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मैने (आजाद) कुछ कहा है। मैं केवल अन्य सदस्यों के साथ बैठा था। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता में सुरिन्दर खन्ना का नाम होना चाहिए।   

'केजरीवाल और आजाद को समन'
निचली अदालत ने 30 जनवरी को केजरीवाल और आजाद को समन जारी कर कहा था कि उनके बयानों से प्रथम दृष्टया क्रिकेट संगठन और इसके अधिकारियों की छवि प्रभावित हुई है। पूर्व में केजरीवाल ने अपने आवेदन में कहा था कि डीडसीए एक कानूनी व्यक्ति (जीवित व्यक्ति से इतर) और उन पर लगे शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने के आरोपों के आधार पर निचली अदालत को उनके खिलाफ कार्यवाही रोक देनी चाहिए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News