जस्टिस लोया मौत मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

punjabkesari.in Friday, Jan 12, 2018 - 05:22 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सोहराबुद्दीन कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाले सीबीआई जज बी.एच. लोया की संदिग्ध मौत को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायामूर्ति एम एम शांतानागौदर की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 

सुनवाई की शुरुआत में ‘बांबे लायर्स एसोसिएशन’ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई का रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। दवे ने कहा कि अगर न्यायालय सुनवाई करता है तो उच्च न्यायालय के समक्ष उलझन पड़ सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ता और महाराष्ट्र के पत्रकार बीआर लोन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने कहा कि उन्हें भी बांबे लायर्स एसोसिएशन से निर्देश हैं कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह याचिकाओं पर गौर करने के साथ ही उठाई जा रही आपत्तियों पर भी विचार करेगी।

याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला का पक्ष रख रहे अधिवक्ता वरींदर कुमार शर्मा ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें एक दिसबंर 2014 को एक न्यायाधीश की रहस्यमयी परीस्थितियों में मौत हो गई जिसकी जांच होनी चाहिए। पीठ ने कटनेश्वरकर को सरकार से निर्देश लेने के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायाधीश लोया की मौत से संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने को कहा। बता दें कि जस्टिस लोया की 1 दिसंबर, 2014 को दिल का दौरा पड़ने से नागपुर में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी मौत को लेकर सवाल उठे थे उनकी मौत एख साजिश के तहत हुए हैं।


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