हाई कोर्ट का CBI को नोटिस, कहा- सिख दंगे मामले में नहीं हुई सही जांच

punjabkesari.in Thursday, Apr 20, 2017 - 07:00 PM (IST)

नई दिल्ली: साल 1984 के सिख दंगा मामले में केस को दोबारा शुरू करने के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस दिया है। दरअसल कोर्ट को लगता है कि इस मामले में गवाहों के होने के बावजूद उन्हें कोर्ट तक आने से रोका गया और दिल्ली पुलिस ने न तो जांच सही ढंग से की और न ही कोर्ट में गुनहगारों को सजा दिलवाने में कोई मेहनत की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के आरोपी और तिहाड़ में बंद बलवंत खोखर के प्रोडक्शन वांरट भी जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 1 मई को करेगा।

गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 1984 दंगे से जुड़े 5 मामलों की फिर से जांच करने के आदेश दिया है। इन सभी मामलों को वर्ष 1986 में बंद कर दिया गया था। इनमें सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्ण खोखर आरोपी हैं। यह याचिका सीबीआई की तरफ से दायर की गई थी। हाइकोर्ट ने इन 5 मामलों की जांच में की गई कर्मियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि इन मामलों में प्रमुख चश्मदीद गवाहों से पूछताछ ही नहीं की गई है। यह बड़ी हास्यास्प्रद बात है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सीबीआई से इन मामलों केरिकॉर्ड खोजने का निर्देश दिया था, लेकिन जब रिकॉर्ड न मिलने पर इन मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत बाकी सभी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि वह बताएं की इस मामले में दोबारा जांच क्यों न शुरू की जाए।


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