मुश्किल में मीसा भारती, बेनामी संपत्ति मामले में IT ने जारी किया अंतिम आदेश

punjabkesari.in Monday, Sep 11, 2017 - 07:54 PM (IST)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी सांसद पुत्री मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के विरुद्ध कथित बेनामी संपत्ति मामले में आज उनकी संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। लालू मीसा भारती और शैलेश कुमार के विरुद्ध फर्जी कंपनियों के जरिये एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अस्थायी कुर्की के 90 दिनों के बाद आयकर विभाग ने अंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। 

ईडी ने जब्त किया था मीसा भारती का फार्म हाउस 
अगस्त के प्रारंभ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिणी दिल्ली के बिजवास स्थित मीसा भारती का फार्म हाउस जब्त किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्जी कंपनियों के जरिये हवाला धनराशि से यह फार्म हाउस खरीदा गया था। इस संपत्ति के कागजात पटियाला हाउस अदालत में सौंपे जा चुके हैं। जांच के दायरे में लालू परिवार के दिल्ली और बिहार स्थिति 12 से अधिक प्लॉट और भवन हैं। इनमें दक्षिणी दिल्ली में पालम विहार स्थित फार्म हाउस और भूमि तथा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक आवासीय भवन भी शामिल है।

सभी संपत्तियों की कुर्की का अंतिम आदेश जारी 
इसके अतिरिक्त पटना में 9 प्लॉट हैं जिनमें एफ प्लॉट पर मॉल बनाया जा रहा है। आयकर विभाग ने इन सभी संपत्तियों की कुर्की का अंतिम आदेश जारी किया है। ईडी ने इस वर्ष जुलाई में चाटर्ड अकाउंटेट राजेश अग्रवाल और कारोबारी बंधु सुरेन्द्र जैन तथा वीरेन्द्र जैन सहित 35 लोगों के आरोप तय किये थे। जैन बंधुओं के लाभार्थियों में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड पिं्रटर्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। 
 


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