कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

punjabkesari.in Thursday, Sep 21, 2017 - 01:45 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी विवाद मामले में आज फैसला सुरक्षित रख लिया।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूॢत अमिताव राय और न्यायमूॢत ए.एम. खानविलकर की विशेष पीठ ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सरकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 

न्यायालय ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) के 2007 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर गत 11 जुलाई से अंतिम सुनवाई शुरू की थी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देने का कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था।


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