यातायात नियम के उल्लंघन की सूचना पुलिस को दें, इनाम पाएं

punjabkesari.in Sunday, Nov 19, 2017 - 01:17 PM (IST)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में आप सड़क पर रेड लाइट, गलत दिशा में वाहन चलाने और राइडिंग समेत 11 यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी फोटो या वीडियो के तौर पर यातायात पुलिस को देकर इनाम पा सकते हैं। साथ ही में शहर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस की मदद भी कर सकते हैं। शहर की यातायात पुलिस अपनी इस योजना का प्रचार 37वें अंतरराष्ट्रीय मेले में कर रही है। यातायात पुलिस के कर्मी मेला देखने आने वाले लोगों को इस बी ए ट्रैफिक सेन्टनल की जानकारी देने के साथ ही सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं।

प्रगति मैदान में लगे व्यापार मेले के लिए बनाए गए विशेष थाने के बाहर यातायात पुलिस की सड़क सुरक्षा वैन में तैनात सुनील कुमार ने बताया कि यूं तो यातायात पुलिस ने अपनी इस योजना की शुरूआत करीब डेढ दो साल पहले की थी लेकिन हम यहां मेले में आने वाले लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देकर इससे जोडऩा चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग प्ले स्टोर से ट्रैफिक सेन्टनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसपर अपना पंजीकरण करा लें। इसके बाद हर बार फोटो या वीडियो के माध्यम से नियम के उल्लंघन की जानकारी देने पर प्वाइंट दिए जाएंगे और इन प्वाइंटों के आधार पर आकर्षक इनाम की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा प्वाइंट हासिल करने वाले को आकर्षक इनाम दिया जाता है। पिछले साल सबसे ज्यादा प्वाइंटस हासिल करने वाले शख्स को ऑल्टो कार दी गई थी। इसके अलावा कम प्वाइंट हासिल करने वालों को भी टी शर्ट और कैप जैसे कुछ न कुछ उपहार दिए जाते हैं।

कुमार ने बताया कि इसका मकसद नागरिकों को कुछ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की जानकारी देने के लिए सशक्त करना और सुचारू यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद करने में उन्हें शामिल करना है। उन्होंने कहा कि इससे सड़क पर नियमों के पालन की प्रवृति बढ़ेगी। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने के मामले कम करने और इनपर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार पांच प्वाइंट दिए जाएंगे। येलो लाइन उल्लंघन, बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना या पीछे बैठे सवार द्वारा हेलमेट नहीं लगाने की जानकारी देने वालों को हर बार दोदो प्वाइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा, फुटपाथ पर पार्किंग करना, खराब नम्बर प्लेट का होना और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने की सूचना देने पर हर बार एकएक प्वाइंट दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रेड लाइट तोडऩे, खतरनाक तरीके से या टेढ़े मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाने की वीडियो देने पर हर बार तीन और वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वीडियो देने पर हर बार दो प्वाइंट दिए जाएंगे। कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने किसी नियम के उल्लंघन की सूचना दी है वह अपनी रिपोर्ट की स्थिति को भी ऐप पर देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि उनकी सूचना पर चालान किया गया है या उसे खारिज कर दिया गया है।
 


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