मुख्य सचिव मारपीट मामला: दोनों AAP विधायकों की जमानत अर्जी खारिज

punjabkesari.in Friday, Feb 23, 2018 - 04:46 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी(आप) के दोनों विधायकों की जमानत अर्जी आज तीस हजारी अदालत ने खारिज कर दी।  इस मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां और देवली के प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कल दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।  

पुलिस रिमांड की याचिका को कोर्ट ने किया नामंजूर
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन अदालत ने दोनों विधायकों की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को दोनों को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड की याचिका को भी नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लेने का कोई नया आधार नहीं है।  दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास जाकर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। मुख्यमंत्री के सलाहकार वी के जैन ने बयान में कहा है कि उनके सामने दोनों विधायकों ने मुख्य सचिव के साथ मारपीट की। मुख्य सचिव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। 

दोनों विधायकों ने लगाई है जमानत की गुहार
बता दें कि विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों ने ही अब जमानत के लिए गुहार लगाई है। अमानतुल्ला और प्रकाश जारवाल ने मुख्यसचिव से मारपीट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मारपीट के आरोप किसी साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने दोनों को जमानत नहीं देने की अपील की। 

सोची समझी साजिश के तहत हुअा हमला
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया। पुलिस ने दलील दी कि आखिर आधी रात को मुख्यमंत्री के घर पर किस मकसद से बुलाया गया? जबकि ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी। इसके अलावा इस बैठक में 11 ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका वहां होने का मतलब ही नहीं था। 


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