सैट का प्राइस वॉटरहाउस को राहत से इनकार, SEBI की रोक बरकरार

punjabkesari.in Friday, Jan 19, 2018 - 05:09 PM (IST)

मुंबईः प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आडिट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी प्राइस वॉटरहाउस (डब्ल्यू) को राहत देने से इनकार किया है। सेबी ने कंपनी पर नए ग्राहक लेने से दो साल की रोक लगाई थी, जिसे उसे सैट में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने प्राइस वॉटरहाउस पर सेबी के प्रतिबंध आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया। बाजार नियामक ने 10 जनवरी को करोड़ों रुपए के सत्यम कंप्यूटर घोटाले में प्राइस वॉटरहाउस पर दो साल का प्रतिबंध लगाया था।

सैट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 13 फरवरी तय की है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आडिट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी और उसके नेटवर्क की इकाइयां मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं देना जारी रख सकती है।  सत्यम घोटाले में प्राइस वॉटरहाउस को दोषी पाते हुए सेबी ने 10 जनवरी को आदेश जारी कर आडिट कंपनी और उसकी नेटवर्क इकाइयों पर देश में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी को दो साल तक आडिट प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगाई है। पीडब्ल्यू और उसके नेटवर्क की कंपनियों ने सेबी के आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी।

आज सुनवाई के दौरान सैट ने इस प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 फरवरी तय की गई है हालांकि, दो सदस्यीय सैट पीठ ने निष्कर्ष दिया कि सेबी के आदेश की वजह से पीडब्ल्यू और उसके नेटवर्क की कंपनियों के वित्त वर्ष 2017-18 के आडिट कामकाज पर किसी तरह का असर नहीं पडऩा चाहिए। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि पीडब्ल्यू द्वारा ऐसे ग्राहकों का कामकाज, जिनका वित्त वर्ष एक जनवरी, 2018 से शुरू होता है, भी इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।


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