वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी, होस्टल-मैस की सेवाओं पर लगेगा GST
punjabkesari.in Thursday, Jan 11, 2018 - 12:38 PM (IST)
नई दिल्ली : विद्यार्थियों व कर्मचारियों को मिलने वाली मैस सेवा पर 5 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लगेगा। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि मैस चाहे शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित हो या किसी बाहरी ठेकेदार द्वारा, जी.एस.टी. की दर मैस के लिए 5 प्रतिशत ही रहेगी।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने होस्टल मैस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाले जी.एस.टी. को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सी.बी.ई.सी. ने कहा, ‘‘मैस या कैंटीन द्वारा खाद्य अथवा पेय की आर्पूति पर बिना इनपुट टैक्स क्रैडिट के 5 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लगेगा। दर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैस का संचालन शैक्षणिक संस्थान खुद कर रही है या कोई बाहरी ठेकेदार उसे चला रहा है।’’
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