किसानों को थोड़ी राहत, इतनी बिक्री पर नहीं देना होगा पैन
punjabkesari.in Saturday, Nov 04, 2017 - 11:12 AM (IST)
नई दिल्लीः राजस्व विभाग ने आज कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपए प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है। इसके अनुसार दो लाख रुपए से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा।
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